चालु वित्तीय वर्ष का सम्पत्तिकर जमा कराने पर 6 प्रतिशत छूट


 

उज्जैन। नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियिम 1956 की धारा 137(1) के अनुसार करदाताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 1 अप्रेल 2024 से 15 मई 2024 तक सम्पत्तिकर जमा करने पर सम्पत्तिकर (मद) पर 6 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। सम्पत्तिकर दाता छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें इस हेतु आयुक्त आशीष पाठक द्वारा समस्त सहायक राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि शनिवार को समस्त झोन कार्यालय खुले रहेंगे तथा सम्पत्तिकर जमा किया जाएगा।

आयुक्त आशीष पाठक द्वारा करदाताओं से अपील की है कि वे अपना वर्तमान वर्ष का सम्पत्तिकर जमा करा कर इस विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। नागरिकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्पत्तिकर जमा करान हेतु शनिवार को भी झोन कार्यालय खुले रहेंगे। यह छुट केवल वर्ष 2024-25 का सम्पत्तिकर जमा करने पर ही देय होगी।